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वित्त अधिनियक, 1999 प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग निधि में किए गए दान पर सौ प्रतिषत की कटौती प्रदान करता है।
यह अधिनियम, 1 अप्रैल, 2000 से आयकर अधिनियम की धारा (ए) उप धारा (प्प्प्) में धारा 80 जी के तहत ‘‘केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग निधि’’ सम्मिलित करता है।
दान, डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से ‘‘प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड’’ के नाम से भेजा जा सकता है।
ड्राफ्ट या चेक नीचे दिये गये पते पर भेजा जा सकता हैः
सचिव,
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड
खण्ड-क, भू तल,
विष्वकर्मा भवन, षहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110016
फोन : 26537349, 26540100
फैक्स : 26531862, 26540137